दुकान, फैक्ट्री और कमर्शियल भवनों पर सोलर: 40% टैक्स डेप्रिसिएशन का दोहरा लाभ
कमर्शियल कनेक्शन पर सोलर नियम:
सरकारी नियमों के अनुसार पीएम सूर्य घर की ₹95,000 वाली सब्सिडी केवल घरेलू आवासीय छतों (Residential Rooftop) पर ही देय है। व्यावसायिक दुकानों, शोरूमों, हॉस्पिटलों, स्कूलों, पेट्रोल पंपों और फैक्ट्रियों पर सब्सिडी नहीं मिलती।
लेकिन व्यापारियों को मिलता है टैक्स डेप्रिसिएशन का भारी लाभ:
आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत वाणिज्यिक सोलर प्लांट लगाने वाले व्यवसायी पहले ही वर्ष में 40% तक त्वरित मूल्यह्रास (Accelerated Depreciation) क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल बिजली की दरें ₹9 से ₹11 प्रति यूनिट होती हैं, जिससे सोलर सिस्टम का पूरा निवेश मात्र 2.5 से 3 वर्ष में वसूल हो जाता है।
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लेखक: सोलर विशेषज्ञ - PMSuryaGhar
PMSuryaGhar अक्षय ऊर्जा तकनीकी विशेषज्ञ टीम, जो राजस्थान में सौर ऊर्जा जागरूकता, राष्ट्रीय पोर्टल नियमों और डिस्कॉम सब्सिडी प्रक्रियाओं पर सटीक जानकारी प्रदान करती है।