☀️ स्वच्छ ऊर्जा, उज्जवल कल — पीएम सूर्य घर योजना के अधिकृत सोलर समाधान
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दुकान, फैक्ट्री और कमर्शियल भवनों पर सोलर: 40% टैक्स डेप्रिसिएशन का दोहरा लाभ

✍️ लेखक: सोलर विशेषज्ञ - PMSuryaGhar • 📅 प्रकाशित: 16 October, 2026 • 👁️ देखा गया: 188 बार
दुकान, फैक्ट्री और कमर्शियल भवनों पर सोलर: 40% टैक्स डेप्रिसिएशन का दोहरा लाभ
कमर्शियल कनेक्शनों पर सरकारी सब्सिडी ₹0 क्यों होती है और कैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान 40% त्वरित मूल्यह्रास से लाखों का टैक्स बचाते हैं?

कमर्शियल कनेक्शन पर सोलर नियम:

सरकारी नियमों के अनुसार पीएम सूर्य घर की ₹95,000 वाली सब्सिडी केवल घरेलू आवासीय छतों (Residential Rooftop) पर ही देय है। व्यावसायिक दुकानों, शोरूमों, हॉस्पिटलों, स्कूलों, पेट्रोल पंपों और फैक्ट्रियों पर सब्सिडी नहीं मिलती।

लेकिन व्यापारियों को मिलता है टैक्स डेप्रिसिएशन का भारी लाभ:

आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत वाणिज्यिक सोलर प्लांट लगाने वाले व्यवसायी पहले ही वर्ष में 40% तक त्वरित मूल्यह्रास (Accelerated Depreciation) क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल बिजली की दरें ₹9 से ₹11 प्रति यूनिट होती हैं, जिससे सोलर सिस्टम का पूरा निवेश मात्र 2.5 से 3 वर्ष में वसूल हो जाता है।

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सूर्य

लेखक: सोलर विशेषज्ञ - PMSuryaGhar

PMSuryaGhar अक्षय ऊर्जा तकनीकी विशेषज्ञ टीम, जो राजस्थान में सौर ऊर्जा जागरूकता, राष्ट्रीय पोर्टल नियमों और डिस्कॉम सब्सिडी प्रक्रियाओं पर सटीक जानकारी प्रदान करती है।

महत्वपूर्ण सूचना एवं अस्वीकरण (Disclaimer): PMSuryaGhar एक अधिकृत प्राइवेट सोलर ईपीसी एवं रूफटॉप सॉल्यूशन प्रदाता संस्था है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है। आधिकारिक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी, पात्रता एवं सीधे ऑनलाइन सरकारी आवेदन के लिए भारत सरकार के आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएँ।